जेल में बन्द सजायाप्ता बन्दी से मिले डालसा सचिव

मेदिनीनगर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव शनिवार को केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में सजायाप्ता बन्दी से मिले और उन्होंने कहा कि जो सजायाप्ता बन्दी अभी तक किसी कारण से अपील नहीं कर पाए हैं उनको अपील करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोई भी सजा पाए बन्दी बिना अपील किए नहीं रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से वैसे बन्दियों को मुक्त में अपील करने की व्यवस्था की गई है ।उन्होंने कहा कि पूर्व में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से कई बन्दियों का अपील माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल कराया गया है। वही जो बन्दी अपील के लिए रह गए हैं उनका भी अपील माननीय उच्च न्यायालय में सरकारी खर्च पर दाखिल कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से समाज के कमजोर व बंचित लोगों को।

मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है ।इस मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ अमिताभ चन्द सिंह ने कहा कोई भी सजा प्राप्त बंदी अपील हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार में बंदी आवेदन भेज सकता है। जिसको मुफ्त में माननीय उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में व जिला और सत्र न्यायालय में अपील का प्रावधान है ।उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा प्राप्त बन्दी का अपील जिला जज के अदालत में अपील दाखिल कर सकते हैं ।जबकि जिला जज के यहां से सजा प्राप्त बंदी माननीय उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं ।इस मौके पर लीगल एङ डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से जमानत ,अपील, रिवीजन आदि का कार्य किया जा रहा है।

कोई भी बंदी जेल में बंदी आवेदन भेज कर मुफ्त में विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है ।उन्होंने कहा कि जो बंदी किसी कारणवश अब तक अपील नहीं कर सके हैं या जिनका अपील लंबित है वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।उन्होंने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल से जुड़े अधिवक्ता सप्ताह के सभी दिन केंद्रीय कारा में बन्दियों से मिलने आते हैं। तथा उनके समस्याओं से रूबरू होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का समस्या हो तो पीएलभी से लिखवा कर जेल प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार में भेजने का कार्य करें। ताकि आपको सहयोग प्रदान किया जा सके ।इस मौके पर कारा अधीक्षक, जेलर के अलावे दर्जनों बंदी उपस्थित थे।

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